यह योजना विद्यार्थियों के लिए है ,
योजना के तहत अधिकतम निशुल्क आवास एवं अन्य सुविधाएं देय
-स्रोत: राजस्थान की योजनाएं
परिचय-
(खास जानकारी और लक्ष्य) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में SC/ST/OBC/MBC/EWS वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरीय राजकीय, अनुदानित एवं पीपीपी मोड पर योजना के अंतर्गत छात्रावास संचालित है। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
योजना क्या है?
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं को निशुल्क प्लंग, बिस्तर, बर्तन, भोजन, गर्म जर्सी एवं स्कूल यूनिफार्म का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके लिए संचालक को ₹2500 प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह दिए जाते हैं।
पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )
राजस्थान का मूल निवासी
परिवार की वार्षिक आय ₹800000 से कम हो
पिछली कक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त किए हो
सभी छात्रावास में 60% सीटें एक विशेष वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है तथा 40% सीटों पर सभी वर्ग के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।
संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )
1. भामाशाह आई.डी./ भामाशाह रजिस्ट्रेशन नं. रसीद
2. आधार कार्ड./आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन नं. रसीद
3. जाति प्रमाण पत्र
4. गत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र
5. आय का घोषणा पत्र
6. मूल निवास प्रमाण पत्र
7. बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र (केवल बी.पी.एल. के लिए)
8. निःशक्तता प्रमाण-पत्र (केवल विशेष योग्यजन के लिए)
9. माता-पिता की मृत्यु प्रमाण-पत्र(केवल अनाथ के लिए)
10. पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र(केवल विधवा के बालक/बालिका के लिए)
11. छात्र का चरित्र प्रमाण-पत्र (विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक
आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?
नजदीकी ई मित्र से
emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें
योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )
लाभार्थी विद्यार्थियों को निशुल्क आवास के साथ साथ बिस्तर, भोजन, स्कूल यूनिफार्म एवं गर्म जर्सी आदि सुविधाएं दी जाती है। विद्यार्थियों को सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा छात्रावास संचालक को ₹2500 प्रति माह प्रति विद्यार्थी देती है।
सारांश
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना सभी मनुष्य का अधिकार है। जिससे वह अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सके। सभी को समान शिक्षा के अवसर देने के लिए सरकार द्वारा छात्रावास संचालित किए जाते हैं, जिससे गांवों एवं कस्बों के बच्चे शहर आकर अच्छे स्थानों संस्थानों में अध्ययन कर सके। वह गरीबी के कारण शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहे, विद्यार्थियों को रहने के खर्च के के रूप में सरकार द्वारा छात्रावास संचालकों को प्रति विद्यार्थी ₹2500 प्रतिमाह दिए जाते हैं।
यदि आपके परिचित में या आप शहर जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप पिछले वर्ष की मार्कशीट के साथ e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC ) के माध्यम से अपने घर बैठे आवेदन करें ।
