यह योजना आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है ,
योजना के तहत अधिकतम ₹15000 का लाभ देय
-स्रोत: राजस्थान की योजनाएं
परिचय-
(खास जानकारी और लक्ष्य) विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति प्रतिस्पर्धा बनी रहे, इसके लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाओं से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसी प्रकार आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना संचालित है।
योजना क्या है?
आर्थिक पिछड़ा वर्ग मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा-10 (प्रवेशिका) में राज्य स्तरीय मेरिट में आने वाले प्रथम 100 आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों तथा कक्षा 12 के कला, वाणिज्य व विज्ञान संकाय प्रत्येक संकाय में राज्य स्तरीय मेरिट में आने वाले प्रथम 100-100 आर्थिक पिछड़ा वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को ₹15000 व प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं।
पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )
विद्यार्थी आर्थिक पिछड़ा वर्ग का संवर्ण होना चहिए
माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो
न्यूनतम 75% अंक होना अनिवार्य है
जिन छात्राओं ने स्कूटी योजना का लाभ लिया है, वह इस योजना में पात्र नहीं है।
संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )
जन आधार कार्ड
योग्यता मार्कशीट
आय प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की प्रति
आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?
स्कूल के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट से
emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें
योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )
राज्य मेरिट लिस्ट में आने वाले आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ₹15000 व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है
सारांश
आर्थिक पिछड़ा वर्ग मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य उन विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर सम्मानित करना है, जो अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद राज्य मेरिट लिस्ट में आने वाले विद्यार्थियों में प्रथम 100-100 आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है।
यदि आपके परिचित में या आप आर्थिक पिछड़ा वर्ग के मेधावी विद्यार्थी हैं, तो अपनी योग्यता मार्कशीट के साथ e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC ) के माध्यम से अपने घर बैठे आवेदन करें ।
