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Published दिसंबर 04, 2022 by

मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना

यह योजना 18 से 45 वर्ष के युवाओं के लिए है ,

योजना के तहत अधिकतम ₹60000 का लाभ देय

-स्रोत: राजस्थान की योजनाएं

परिचय-

(खास जानकारी और लक्ष्य) इस योजना का उद्देश्य युवाओं में स्वरोजगार की भावना पैदा करने व स्वरोजगार को शुरू करने के लिए आर्थिक मदद करना है। इस योजना के लिए पहले “आओ पहले पाओ” के तहत  18 वर्ष से 45 वर्ष  के मध्य के 3300 युवाओं को लाभ दिया जायेगा।

योजना क्या है?

इस योजना के तहत राजस्थान के लोगों को निजी वाहन निर्माताओं के सहयोग से रियायती मूल्य पर लघु वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध कराये जाते है।  योजना के लिए तीन वाहन कंपनियों टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पात्र है। टाटा के 30, अशोका लीलैंड के 22 तथा महिंद्रा राइज के 17 वेरिएंट पर योजना लागू हैं।

पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )

  1. राजस्थान का मूल निवासी

  2. 18 से 45 वर्ष के मध्य का व्यक्ति

  3. एक परिवार में एक ही व्यक्ति पात्र

संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )

  1. आवेदन प्रपत्र

  2. वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

  3. वाहन का बीमा

  4. बैंक पासबुक की प्रति

आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?

  • नजदीकी ई मित्र से

  • emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें

योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )

  1. ₹ 15 लाख  से कम किमत के लघु वाणिज्यिक वाहन की ऑन रोड़ कीमत का अधिकतम 10% या ₹60000  जो भी कम हो, का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है।

सारांश

पाठ को  योजना के तहत कोई भी राजस्थान निवासी जिसकी उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष  के मध्य है, वह 15 लाख रुपए तक के लघु वाणिज्यिक वाहन (स्मॉल कमर्शियल व्हीकल) क्रय करने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा 60 हजार (दोनों में से जो भी कम) का अनुदान राज्य सरकार से अनुदान का पात्र है। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार में एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है। इस योजना के लिए पहले “आओ पहले पाओ” के तहत  18 वर्ष से 45 वर्ष  के मध्य के 3300 युवाओं को लाभ दिया जायेगा।

 यदि आपके परिचित में या आप की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य है, तो आप वाहन पंजीकरण संख्या के साथ e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान  ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC )  के माध्यम से अपने घर बैठे आवेदन करें

Official URL   

https://mlvsy.rajasthan.gov.in/

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मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना form pdf 

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Published नवंबर 19, 2022 by

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना

यह योजना पशुपालकों के लिए है ,

योजना के तहत अधिकतम ₹5/लीटर का अनुदान देय

-स्रोत: राजस्थान की योजनाएं

परिचय-

(खास जानकारी और लक्ष्य) राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लिए एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए  दुग्ध उत्पादक संबल योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के माध्यम से प्रति लीटर दूध बेचने पर पशुपालकों को 5 रुपए तक की अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा  प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )

  1. राजस्थान के मूल निवासी

  2. राज्य के किसान एवं पशुपालक

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )

  1. आधार कार्ड

  2. जन आधार कार्ड

  3. मूल निवास प्रमाण पत्र

  4. आय प्रमाण पत्र

  5. बैंक  पास बुक की प्रति

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना का आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?

  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को डेयरी बूथों दूध को बेचना होगा

  • emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )

डेयरी बूथों के द्वारा ₹5 प्रति लीटर दूध के हिसाब से लाभार्थी को अनुदान राशि

सारांश

 मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसान व पशुपालक की आय में वृद्धि करना है एवं शुद्ध दूध की समस्या को दूर करना है।

 e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान  ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC )  के माध्यम से अपने घर बैठे आवेदन करें

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Published नवंबर 19, 2022 by

मुख्यमंत्री फ्री मोबाइल योजना

 

यह योजना महिलाओं के लिए है ,

योजना के तहत अधिकतम ₹9500 का मोबाइल देय

-स्रोत: सरकारी योजनाएं

परिचय-

(खास जानकारी और लक्ष्य) राजस्थान के द्वारा अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना(मुख्यमंत्री फ्री मोबाइल योजना) की घोषणा की थी। जिसके तहत राजस्थान की 1.35 करोड़ महिला मुखिया को फ्री में स्मार्टफोन दिए जाएंगे। स्मार्टफोन में विभिन्न योजनाओं के मोबाइल ऐप डाउनलोड करके दिए जाएंगे। जिससे कि महिलाओं को राजस्थान में चल रही सभी योजनाओं की जानकारी समय से मिलती रहे। इस योजना का लाभ केवल चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को ही मिलेगा, इस योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाले स्मार्टफोन में 3 साल तक फ्री इंटरनेट डाटा और कॉलिंग की सुविधा दी जाएगी। 

मुख्यमंत्री फ्री मोबाइल योजना की पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )

  1. परिवार की महिला मुखिया

  2. चिरंजीवी योजना में लाभान्वित परिवार

मुख्यमंत्री फ्री मोबाइल योजना में संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )

  1. जन आधार कार्ड

  2. आधार कार्ड

  3. राशन कार्ड।

  4. चिरंजीवी कार्ड

मुख्यमंत्री फ्री मोबाइल योजना के आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?

  • नजदीकी पंचायत के शिविर मे जाकर

  • emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से फॉर्म प्राप्त करें।

मुख्यमंत्री फ्री मोबाइल योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )

  1. 5 इंच स्क्रीन टच वाले मोबाइल 

  2. 3 साल तक हर महीने 5gb डाटा की सुविधा, फ्री कॉलिंग की सुविधा 

सारांश


आप योजना में e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान  ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC )  के माध्यम से अपने घर बैठे आवेदन करें

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Published नवंबर 19, 2022 by

मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना

यह योजना  बालिकाओं के लिए है ,

योजना के तहत अधिकतम  ₹78000 का लाभ देय

-स्रोत:  राजस्थान की योजनाएं

परिचय-

(खास जानकारी और लक्ष्य) मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का उद्देश्य राजस्थान में गिरते लिंगानुपात को रोकना तथा जन्म से लेकर 5 वर्ष की बालिकाओं को उनके सुरक्षित भविष्य के लिए आर्थिक संबल प्रदान  करना है।

पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )

  1. ऐसे दम्पति जिनके पुत्र संतान न हो।

  2. एक या दो बालिकाओं के बाद नसबंदी करा ली हो।

संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )

  1. जन आधार कार्ड

  2. आधार कार्ड

  3. नसबंदी कराने का प्रमाण पत्र

  4. पुत्र न होने का शपथ पत्र

आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?

  • आशा सहयोगिनी या ANM के माध्यम से

  • emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें

योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )

नसबंदी कराने वाले दम्पति के प्रत्येक बेटी के नाम सरकार की ओर से ₹10000 की राशि UTI म्यूचुअल फंड के बोंडं के रूप में जारी की जाती है। यह बोंड बेटी के 18 वर्ष की होने पर परिपक्व होगा, जिसकी कीमत लगभग ₹78000 होगी।

सारांश

आज हमारे शिक्षित समाज में बेटा - बेटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक बेटा ही वंश को चलाता है, धारणा चलती आ रही है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का उद्देश्य दम्पत्तियों के दो बालिका हो जाने पर नसबंदी करने को प्रोत्साहित करना है। जिससे समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत हो सके।

आप इस योजना का आवेदन e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान  ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC )  के माध्यम से अपने घर बैठे आवेदन करें

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Published नवंबर 16, 2022 by

पीएम श्री स्कूल योजना के लिए आवेदन (pm shri scheme online apply)

 

पीएम श्री स्कूल योजना के लिए आवेदन (pm shri scheme online apply)

pm shri scheme केंद्र सरकार की स्कूलों के लिए योजना है, इस योजना का उद्देश्य केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में 14500 से अधिक विद्यालयों को पीएम के रूप में विकसित करना है। स्कूलों में स्वच्छता एवं शिक्षा के अनुकूल वातावरण में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। स्कूलों में नवीनतम प्रौद्योगिकी एवं भौतिक संसाधनों से युक्त कक्षाएं व लेब स्थापित की जायेगी।


 पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने में मदद करेगी। इस योजना में 20लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, तथा वे समान, समावेशी और बहुल समाज के निर्माण के लिए योगदान देने वाले नागरिक 

बनेगें।

आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?

  • नजदीकी ई मित्र से

  • emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें

pm shri scheme online apply के लिए आधिकारिक वेबसाइट

PM SHRI SCHOOLS (education.gov.in) पर आवेदन कर सकते है।




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Published नवंबर 15, 2022 by

निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना

यह योजना निर्माण श्रमिकों के लिए है ,

योजना के तहत अधिकतम ₹2000 का लाभ देय

-स्रोत: राजस्थान का योजनाएं

परिचय-

(खास जानकारी और लक्ष्य)    टूलकिट सहायता योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिक को अपने कार्य या व्यवसाय से संबंधित औजार या टूलकिट खरीदने में उसकी आर्थिक मदद करना है।


टूलकिट सहायता योजना की पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )

  1. 3 वर्ष से पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो।

  2. नियमित अंशदान जमा करा रहा हो।

  3. औजार या टुलकिट की खरीद निर्माण श्रमिक द्वारा स्वयं की जानी चाहिए।

टूलकिट सहायता योजना के संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )

  1. हिताधिकारी के पंजीयन पत्र की प्रति

  2. बैंक पासबुक की प्रति 

  3. आधार कार्ड

  4. जन आधार कार्ड

  5. औजार या टूलकिट के बिल की प्रति

टूलकिट सहायता योजना का आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?

  • नजदीकी ई मित्र से

  • emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें।

टूलकिट सहायता योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )

निर्माण श्रमिक द्वारा अपने कार्य या व्यवसाय से संबंधित ₹2 हजार तक के औजार या टूलकिट खरीदने पर उसका पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।

सारांश

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Published नवंबर 15, 2022 by

निर्माण श्रमिकों के लिए व्यावसायिक ऋण पर ब्याज के पुनर्भरण योजना

यह योजना निर्माण श्रमिकों के लिए है ,

योजना के तहत अधिकतम ₹5 लाख का ब्याज देय

-स्रोत: राजस्थान की योजनाएं

परिचय-

(खास जानकारी और लक्ष्य) व्यावसायिक ऋण पर ब्याज के पुनर्भरण योजना का उद्देश्य हिताधिकारियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए सरकार द्वारा व्यावसायिक ऋण पर ब्याज का अनुदान दिया जाता है।

व्यावसायिक ऋण पर ब्याज के पुनर्भरण योजना की पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )

  1. हिताधिकारी मंडल में पंजीकृत हो तथा निरंतर अंशदान जमा करा रहा हो।

  2. बैंक द्वारा श्रमिक निर्माण को व्यवसायिक कार्य के लिए ऋण स्वीकृत होना आवश्यक है।

  3. प्रतिवर्ष ब्याज चुकाये जाने का आशय प्रमाण पत्र हो।

व्यावसायिक ऋण पर ब्याज के पुनर्भरण योजना के संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )

  1. हिताधिकारी के पंजीयन की प्रति 

  2. बैंक पासबुक की प्रति

  3. बैंक से ऋण स्वीकृत होने का प्रमाण पत्र

  4. ऋण पर ब्याज राशि के दिये जाने का प्रमाण पत्र

  5. वर्तमान में किसी अन्य संस्था का ऋण बकाया न होने का घोषणा पत्र

व्यावसायिक ऋण पर ब्याज के पुनर्भरण योजना का आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?

  • नजदीकी ई मित्र से

  • emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें।

व्यावसायिक ऋण पर ब्याज के पुनर्भरण योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )

योजना के अंतर्गत पात्र हिताधिकारी के व्यवसाय हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिकतम 5 लाख रुपये तक स्वीकृत ऋण पर ब्याज का पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जाता है।

सारांश

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Published नवंबर 15, 2022 by

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना

यह योजना निर्माण श्रमिकों के लिए है ,

योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख का लाभ देय

-स्रोत: राजस्थान की योजनाएं

परिचय-

(खास जानकारी और लक्ष्य) हिताधिकारियों को आवास के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त करने की पात्रता रखने वाले हिताधिकारी को आवास प्राप्त करने के लिए या हिताधिकारी द्वारा स्वयं के भूखण्ड पर आवास बनाने के लिए मण्डल द्वारा अनुदान देकर हिताधिकारी के आवास निर्माण में सहयोग प्रदान करना है।

श्रमिक सुलभ आवास योजना की पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )

  1. मण्डल का एक वर्ष से अधिक समय से सदस्य हैं तथा नियमित अंशदान जमा कराया हो।

  2. स्वयं की भूमि पर आवास बनाने की स्थिति में उस भूमि पर मालिकाना हक हो

  3. हाउसिंग फॉर ऑल मिशन (अरबन) या सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग या मुख्यमंत्री जन आवास योजना या सरकार की किसी अन्य योजना में आवास प्राप्त करने की निर्धारित शर्तें पूरी करता हो।

श्रमिक सुलभ आवास योजना के संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )

  1. हिताधिकारी के पंजीयन पत्र की प्रति 

  2. बैंक पासबुक की प्रति

  3. आधार कार्ड

  4. जन आधार कार्ड

  5. BPL कार्ड (यदि हो तो)

  6. ST/SC प्रमाण पत्र (यदि हो तो)

श्रमिक सुलभ आवास योजना का आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?

  • नजदीकी ई मित्र से

  • emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें

श्रमिक सुलभ आवास योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )

  1. किसी आवास योजना में पात्र हिताधिकारी को संबंधित योजना के प्रावधानानुसार मंडल द्वारा अधिकतम 1.5 लाख तक की सीमा में अनुदान।

  2. स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण कराने की स्थिति में अधिकतम ₹5 लाख निर्माण लागत या वास्तविक निर्माण लागत का 25% तक जो भी कम हो देय होगा।

सारांश


 e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान  ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC )  के माध्यम से अपने घर बैठे आवेदन करें

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Published नवंबर 10, 2022 by

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार प्रसूति सहायता योजना

यह योजना  निर्माण श्रमिक महिलाओं के लिए है ,

योजना के तहत अधिकतम ₹21000 का लाभ देय

-स्रोत: राजस्थान की योजनाएं

परिचय-

(खास जानकारी और लक्ष्य) महिला निर्माण श्रमिक की संस्थागत प्रसूति की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना संचालित है, इसके तहत राजस्थान की निर्माण श्रमिक  महिलाओं को प्रसव हेतु अधिकतम दो बार सहायता दी जाती है।

संनिर्माण कर्मकार प्रसूति सहायता योजना क्या है?

भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार प्रस्तुति सहायता योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिक महिलाओं को प्रसव के समय आर्थिक सहायता देना तथा महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत संस्थागत प्रसव पर ₹21000 की सहायता राशि दी जाती है।

संनिर्माण कर्मकार प्रसूति सहायता योजना की पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )

  1. महिला श्रमिक के पास हिताधिकारी परिचय पत्र हो ।

  2.  प्रसव के समय महिला हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से  अधिक हो।

  3. हिताधिकारी ने अंशदान नियमित रूप से जमा कराया हो।

  4.   हिताधिकारी ने संस्थागत प्रसव कराया हो।

संनिर्माण कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )

  1. जन आधार कार्ड

  2.  आधार कार्ड 

  3.  जन्म प्रमाण पत्र  (दसवीं की मार्कशीट)

  4.  संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र

  5.  जीवित बच्चों की संख्या बाबत का घोषणा पत्र

संनिर्माण कर्मकार प्रसूति सहायता योजना का आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?

  • नजदीकी ई मित्र से

  • emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें

संनिर्माण कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )

  1. हिताधिकारी महिला श्रमिक के पुत्री जन्म लेने पर ₹21000 देय

  2.  हिताधिकारी महिला श्रमिक के पुत्र जन्म होने पर ₹20000 देय

  3.  जननी सुरक्षा योजना का लाभ न मिलने की स्थिति में ₹1000 अतिरिक्त देय

 नोट- महिला निर्माण श्रमिकों प्रसूति सहायता योजना का लाभ अधिकतम दो  प्रसव पर देय

सारांश

महिला निर्माण श्रमिकों को अधिकांश समय वजन उठाने का काम करना पड़ता है तथा कार्यस्थल पर वातावरण में धूल मिट्टी होती है, जिससे बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे की महिलाओं को प्रसव के कुछ सप्ताह पहले तथा बाद में काम पर  जाने की आवश्यकता नहीं हो तथा संस्थागत प्रसव के कारण महिला पर आर्थिक भार न पड़े।

 यदि आपके परिचित में या आप महिला निर्माण श्रमिक है, तो निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन कराने या महिला निर्माण श्रमिक प्रसूति सहायता योजना  का आवेदन करने के लिए  अपने आधार कार्ड के साथ  e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान  ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC )  के माध्यम से अपने घर बैठे आवेदन करें

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