यह योजना निर्माण श्रमिकों के लिए है ,
योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख का लाभ देय
-स्रोत: राजस्थान की योजनाएं
परिचय-
(खास जानकारी और लक्ष्य) हिताधिकारियों को आवास के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त करने की पात्रता रखने वाले हिताधिकारी को आवास प्राप्त करने के लिए या हिताधिकारी द्वारा स्वयं के भूखण्ड पर आवास बनाने के लिए मण्डल द्वारा अनुदान देकर हिताधिकारी के आवास निर्माण में सहयोग प्रदान करना है।
श्रमिक सुलभ आवास योजना की पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )
मण्डल का एक वर्ष से अधिक समय से सदस्य हैं तथा नियमित अंशदान जमा कराया हो।
स्वयं की भूमि पर आवास बनाने की स्थिति में उस भूमि पर मालिकाना हक हो
हाउसिंग फॉर ऑल मिशन (अरबन) या सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग या मुख्यमंत्री जन आवास योजना या सरकार की किसी अन्य योजना में आवास प्राप्त करने की निर्धारित शर्तें पूरी करता हो।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )
हिताधिकारी के पंजीयन पत्र की प्रति
बैंक पासबुक की प्रति
आधार कार्ड
जन आधार कार्ड
BPL कार्ड (यदि हो तो)
ST/SC प्रमाण पत्र (यदि हो तो)
श्रमिक सुलभ आवास योजना का आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?
नजदीकी ई मित्र से
emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें
श्रमिक सुलभ आवास योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )
किसी आवास योजना में पात्र हिताधिकारी को संबंधित योजना के प्रावधानानुसार मंडल द्वारा अधिकतम 1.5 लाख तक की सीमा में अनुदान।
स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण कराने की स्थिति में अधिकतम ₹5 लाख निर्माण लागत या वास्तविक निर्माण लागत का 25% तक जो भी कम हो देय होगा।
सारांश
e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC ) के माध्यम से अपने घर बैठे आवेदन करें ।
