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Published नवंबर 10, 2022 by

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार प्रसूति सहायता योजना

यह योजना  निर्माण श्रमिक महिलाओं के लिए है ,

योजना के तहत अधिकतम ₹21000 का लाभ देय

-स्रोत: राजस्थान की योजनाएं

परिचय-

(खास जानकारी और लक्ष्य) महिला निर्माण श्रमिक की संस्थागत प्रसूति की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना संचालित है, इसके तहत राजस्थान की निर्माण श्रमिक  महिलाओं को प्रसव हेतु अधिकतम दो बार सहायता दी जाती है।

संनिर्माण कर्मकार प्रसूति सहायता योजना क्या है?

भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार प्रस्तुति सहायता योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिक महिलाओं को प्रसव के समय आर्थिक सहायता देना तथा महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत संस्थागत प्रसव पर ₹21000 की सहायता राशि दी जाती है।

संनिर्माण कर्मकार प्रसूति सहायता योजना की पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )

  1. महिला श्रमिक के पास हिताधिकारी परिचय पत्र हो ।

  2.  प्रसव के समय महिला हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से  अधिक हो।

  3. हिताधिकारी ने अंशदान नियमित रूप से जमा कराया हो।

  4.   हिताधिकारी ने संस्थागत प्रसव कराया हो।

संनिर्माण कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )

  1. जन आधार कार्ड

  2.  आधार कार्ड 

  3.  जन्म प्रमाण पत्र  (दसवीं की मार्कशीट)

  4.  संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र

  5.  जीवित बच्चों की संख्या बाबत का घोषणा पत्र

संनिर्माण कर्मकार प्रसूति सहायता योजना का आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?

  • नजदीकी ई मित्र से

  • emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें

संनिर्माण कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )

  1. हिताधिकारी महिला श्रमिक के पुत्री जन्म लेने पर ₹21000 देय

  2.  हिताधिकारी महिला श्रमिक के पुत्र जन्म होने पर ₹20000 देय

  3.  जननी सुरक्षा योजना का लाभ न मिलने की स्थिति में ₹1000 अतिरिक्त देय

 नोट- महिला निर्माण श्रमिकों प्रसूति सहायता योजना का लाभ अधिकतम दो  प्रसव पर देय

सारांश

महिला निर्माण श्रमिकों को अधिकांश समय वजन उठाने का काम करना पड़ता है तथा कार्यस्थल पर वातावरण में धूल मिट्टी होती है, जिससे बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे की महिलाओं को प्रसव के कुछ सप्ताह पहले तथा बाद में काम पर  जाने की आवश्यकता नहीं हो तथा संस्थागत प्रसव के कारण महिला पर आर्थिक भार न पड़े।

 यदि आपके परिचित में या आप महिला निर्माण श्रमिक है, तो निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन कराने या महिला निर्माण श्रमिक प्रसूति सहायता योजना  का आवेदन करने के लिए  अपने आधार कार्ड के साथ  e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान  ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC )  के माध्यम से अपने घर बैठे आवेदन करें

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