यह योजना दिव्यांगों के लिए है ,
योजना के तहत अधिकतम ₹50000 का लाभ देय
-स्रोत: सरकारी योजनाएं
परिचय-
(खास जानकारी और लक्ष्य) विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना का उद्देश्य दिव्यांग युवक-युवतियों को विवाह के बाद सुखी जीवन जीने में सहायता करना है। जिससे वे शादी के बाद होने वाले आवश्यक वस्तुओं को खरीद सके तथा सुखी जीवन यापन कर सके।
योजना क्या है?
विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना में विशेष योग्यजन दंपत्ति को ₹50000 की आर्थिक सहायता देय तथा परिचय सम्मेलन आयोजित कराने वाली संस्था को आयोजन व्यय के रूप में ₹20000 दिए जाते हैं, ताकि दिव्यांगों के लिए परिचय सम्मेलन कराने वाली संस्था को प्रोत्साहन मिल सके।
पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )
राजस्थान का मूल निवासी
वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो
विवाह के लिए आवश्यक उम्र हो
विकलांगता प्रमाण पत्र (40% से अधिक विकलांगता)
संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )
मूल निवास प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं की मार्कशीट
शादी प्रमाण पत्र
विकलांगता प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?
नजदीकी ई मित्र से
emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें
योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )
नवविवाहित दिव्यांग दंपति को ₹50000 देय
परिचय सम्मेलन आयोजित कराने वाली संस्था को ₹20000 देय
सारांश
विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना का उद्देश्य दिव्यांग युवक-युवती को शादी होने पर शादी के बाद के खर्च के लिए नवविवाहित दंपति को आर्थिक मदद देना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार दंपति को ₹50000 की आर्थिक सहायता देती है।योजना का लाभ दूसरी शादी पर भी देय है, यदि पहले लाभ नहीं लिया हो ।
आपके परिचित में या आप दिव्यांग है और शादी योग्य उम्र है, तो आप अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC ) के माध्यम से अपने घर बैठे आवेदन करें ।
