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Published अक्टूबर 29, 2022 by

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

यह योजना दिव्यांगों के लिए है ,

योजना के तहत अधिकतम ₹50000 का लाभ देय

-स्रोत: राजस्थान की योजनाएं

परिचय-

(खास जानकारी और लक्ष्य) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का उद्देश्य दिव्यांगों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। जिससे विशेष योग्यजन किसी पर आश्रित ना रहे, वे सभी अपनी आजीविका कमा के सम्मान पूर्वक परिवार व समाज में जीवन यापन कर सके। 

योजना क्या है?

  1. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत दिव्यांगों को जीवन यापन करने हेतु अधिकतम ₹500000 तक की अपनी स्वयं की स्वरोजगार गतिविधि प्रारंभ करने के लिए ऋण व अनुदान दिया जाता है। रोजगार के लिए स्थापित किए जाने वाले उद्यम की कुल लागत राशि का 50% या अधिकतम ₹50000 अनुदान के रूप में तथा शेष राशि राष्ट्रीयकृत बैंक या स्थानीय सहकारी समिति से उपलब्ध कराई जाती है।

पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )

  1. राजस्थान का मूल निवासी

  2.  दिव्यांग की उम्र 18 वर्ष से अधिक 55 वर्ष से कम हो।

  3.  वार्षिक आय ₹200000 से अधिक नहीं हो।

संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )

  1. जन आधार कार्ड 

  2. आधार कार्ड 

  3. विकलांगता प्रमाण पत्र 

  4. बैंक पासबुक के प्रति

आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?

  • नजदीकी ई मित्र से

  • emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें

योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का उद्देश्य विशेष योग्यजन को जीवन यापन करने हेतु अपने स्वयं की ( मानसिक विमंदता के मामले में संरक्षक के माध्यम से ) स्वरोजगार गतिविधि स्थापित करने के लिए कुल ₹500000 तक का ऋण व अनुदान दिया जाता है।

उद्यम स्थापित करने की कुल लागत का 50% या अधिकतम ₹50000 अनुदान के रूप में तथा शेष राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। 

-समय पर ऋण की राशि का भुगतान करने पर ब्याज में 5% की छूट देय।

सारांश

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का उद्देश्य दिव्यांगों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक मदद करना है । इस योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन को 60+ से अधिक प्रकार के उद्यम स्थापित करने हेतु ₹50000 तक का अनुदान दिया जाता है,  शेष राशि बैंकों से ऋण द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। दिव्यांग लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक मदद देकर आर्थिक रूप से संभल बनाया जा रहा है।

 यदि आपके परिचित में या आप दिव्यांग है और अपने मन में किसी पर आश्रित ना होकर स्वयं कुछ करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का लाभ लेकर स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन करने के लिए आप अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान  ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC )  के माध्यम से अपने घर बैठे आवेदन करें

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