यह योजना दिव्यांगों के लिए है ,
योजना के तहत अधिकतम ₹1500 का लाभ देय
-स्रोत: सरकारी योजनाएं
परिचय-
(खास जानकारी और लक्ष्य) भारत सरकार सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के दिव्यांगों अर्थात विशेष योग्यजनों को समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
योजना क्या है?
केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध 18 वर्ष की आयु से अधिक के वे दिव्यांग जिनकी विकलांगता 80% या उससे अधिक हो। उसे सरकार द्वारा आयु वर्ग के अनुसार अधिकतम ₹1500 प्रतिमाह दिया जाता है। जिससे वह समाज में सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें।
पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )
की आयु से अधिक के दिव्यांग
किसी भी आयु वर्ग का विशेष योग्यजन जिसकी निःशक्तता 80% या उससे अधिक हो
वार्षिक आय ₹60000 से कम हो ।
संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )
आधार कार्ड
आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?
नजदीकी ई मित्र से
emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें ।
योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )
18 वर्ष से अधिक व 55 वर्ष से कम की महिला एवं 58 वर्ष से कम की आयु के पुरुष को ₹750 प्रतिमाह
55 वर्ष से अधिक की महिला या 58 वर्ष से अधिक का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1000 प्रतिमाह
75 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को ₹1250 प्रति माह
कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को ₹1500 प्रतिमाह
सारांश
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का उद्देश्य ऐसे लोग जो किसी शारीरिक विकलांगता से ग्रसित हो। उनको प्रतिमाह पेंशन लेकर उनकी आर्थिक मदद करना है ।.इससे वे समाज जिससे वे समाज में सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके तथा उन्हें अपने शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण आजीविका चलाने में परेशानी नहीं हो।
यदि आपके परिचित में या आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना में पात्र हैं, तो अपने जन आधार कार्ड के साथ e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC ) के माध्यम से अपने घर बैठे आवेदन करें ।
