यह योजना सिंचित भूमि वाले किसानों के लिए है ,
योजना के तहत अधिकतम ₹15000 का लाभ देय
-स्रोत: सरकारी योजनाएं
परिचय-
(खास जानकारी और लक्ष्य) सिंचाई पाइप लाइन योजना का उद्देश्य उन कृषकों को लाभ पहुंचाना है, जिनके नाम सिंचित भूमि है व उनकी भूमि पर जल का कोई स्रोत है। इस योजना के अंतर्गत किसान को जल स्रोत से अपने खेत तक व खेत में पानी देने के लिए पाइप लाइन बिछाने के लिए अनुदान देना है। जिससे वे जल की बचत कर सके व अधिकतम सदुपयोग कर सकें।
योजना क्या है?
कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता या अधिकृत विक्रेता से बीआईएस मार्का पाइप क्रय करने व अपने खेत पर सफलतापूर्वक स्थापित करने पर कृषक को अनुदान देय होगा। अनुदान पात्रता के लिए पाइप का व्यास कम से कम 63mm होना चाहिए।
पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )
कृषक
कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।
कृषक के पास कुएँ या जल स्रोत पर बिजली/ डीजल/ ट्रैक्टर से चलने वाला पंप सेट होना चाहिए।
संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )
आधार कार्ड
जन आधार कार्ड
जमाबंदी की प्रति
बैंक पासबुक की प्रति
आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?
नजदीकी ईमित्र से
emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ईमित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें
योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )
HDPI पाइप पर ₹50 प्रति मीटर की दर से अनुदान देय
PVC पाइप पर ₹35 प्रति मीटर की दर से अनुदान देय
HDPI लेमिनेटेड पाइप पर ₹20 प्रति मीटर की दर से अनुदान देय
नोट :- सिंचाई पाइप लाइन की लागत का 50% या अधिकतम ₹15000 की सहायता राशि जो भी कम हो देय होगा
सारांश
भारत सरकार द्वारा राज्य के सहयोग से सिंचाई पाइप लाइन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वे कृषक ₹15000 तक के अनुदान का लाभ ले सकते हैं जिनके नाम कृषि योग्य सिंचित भूमि है तथा जल स्रोत पर लाइट/ डीजल /ट्रैक्टर द्वारा चालित पंप सेट है। इसके लिए आपको कृषि विभाग द्वारा अधिकृत निर्माता या विक्रेता से BIS मार्का के पाइप खरीदने हैं तथा इसके माध्यम से अनुदान के लिए आवेदन करना है।
यदि आपके परिचित में या आप कृषक हैं, जिसके नाम सिंचित जमीन है तो आप आधार कार्ड के साथ e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC ) से घर बैठे आवेदन करा सकते हैं।
