यह योजना पशुपालकों के लिए है ,
योजना के तहत अधिकतम ₹5/लीटर का अनुदान देय
-स्रोत: राजस्थान की योजनाएं
परिचय-
(खास जानकारी और लक्ष्य) राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लिए एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध उत्पादक संबल योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के माध्यम से प्रति लीटर दूध बेचने पर पशुपालकों को 5 रुपए तक की अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )
राजस्थान के मूल निवासी
राज्य के किसान एवं पशुपालक
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )
आधार कार्ड
जन आधार कार्ड
मूल निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक पास बुक की प्रति
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना का आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को डेयरी बूथों दूध को बेचना होगा
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मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )
डेयरी बूथों के द्वारा ₹5 प्रति लीटर दूध के हिसाब से लाभार्थी को अनुदान राशि
सारांश
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसान व पशुपालक की आय में वृद्धि करना है एवं शुद्ध दूध की समस्या को दूर करना है।
e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC ) के माध्यम से अपने घर बैठे आवेदन करें ।
