यह योजना निर्माण श्रमिकों के लिए है ,
योजना के तहत अधिकतम ₹2000 का लाभ देय
-स्रोत: राजस्थान का योजनाएं
परिचय-
(खास जानकारी और लक्ष्य) टूलकिट सहायता योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिक को अपने कार्य या व्यवसाय से संबंधित औजार या टूलकिट खरीदने में उसकी आर्थिक मदद करना है।
टूलकिट सहायता योजना की पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )
3 वर्ष से पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो।
नियमित अंशदान जमा करा रहा हो।
औजार या टुलकिट की खरीद निर्माण श्रमिक द्वारा स्वयं की जानी चाहिए।
टूलकिट सहायता योजना के संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )
हिताधिकारी के पंजीयन पत्र की प्रति
बैंक पासबुक की प्रति
आधार कार्ड
जन आधार कार्ड
औजार या टूलकिट के बिल की प्रति
टूलकिट सहायता योजना का आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?
नजदीकी ई मित्र से
emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें।
टूलकिट सहायता योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )
निर्माण श्रमिक द्वारा अपने कार्य या व्यवसाय से संबंधित ₹2 हजार तक के औजार या टूलकिट खरीदने पर उसका पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।
सारांश
e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC ) के माध्यम से अपने घर बैठे आवेदन करें ।
