यह योजना 5 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है ,
योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा देय
-स्रोत: सरकारी योजनाएं
परिचय-
(खास जानकारी और लक्ष्य) शिक्षा प्राप्त करना सभी बच्चों का मूल अधिकार है तथा माता-पिता या संरक्षक का यह मूल कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से अध्ययन के लिए भेजे। शिक्षा के अधिकार के तहत सभी सरकारी स्कूलों में निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है तथा उस गांव या वार्ड के बच्चों के लिए गैर सरकारी विद्यालयों की 25% सीटें आरटीई के तहत भरा जाना आवश्यक है।
योजना क्या है?
राजस्थान में निशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE ) के तहत राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक पर 25% सीटों पर समाज के वंचित एवं कमजोर वर्ग के बालकों को निशुल्क प्रवेश देने व प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराए जाने का प्रावधान है।
पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )
बालक की आयु 5 वर्ष से अधिक वर्ष 7 वर्ष से कम होनी चाहिए
परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए
बीपीएल परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता
SC/ST/EWS के बच्चों को प्राथमिकता
बालक व स्कूल शहरी क्षेत्रों में एक ही वार्ड में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही पंचायत में होने पर प्राथमिकता
संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )
जन्म प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
बीपीएल कार्ड
जाति प्रमाण पत्र (केवल sc/st के लिए )
आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?
नजदीकी ई मित्र से
emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें
योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )
विद्यार्थियों को पढ़ाने की फीस विद्यालय के द्वारा मांग किए जाने पर विद्यालय को देय
विद्यार्थी को निशुल्क अध्ययन सामग्री विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।
सारांश
सूचना के अधिकार का उद्देश्य सभी तक शिक्षा की पहुंच सुलभ बनाना है। आपके परिचित में या परिवार में कोई बालक है जिसकी आयु 5 से 7 वर्ष के मध्य है और उसके माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है या बीपीएल परिवार से है तो आय प्रमाण पत्र व बालक के आधार कार्ड के साथ e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC ) के माध्यम से अपने घर बैठे आवेदन करें ।
