यह योजना आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों लिए है ,
योजना के तहत छात्रवृत्तियों का लाभ देय
-स्रोत: छात्रवृत्ति योजनाएं
परिचय-
(खास जानकारी और लक्ष्य) राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निम्नलिखित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके ।
पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )
छात्र - छात्रा के माता - पिता / संरक्षक की वार्षिक आय ₹ 2 लाख तक हो ।
छात्र-छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अंतर्गत नियमित अध्ययनरत हो ।
छात्र-छात्रा आर्थिक पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों को छोड़कर) का हो ।
छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो ।
संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )
जन आधार कार्ड
आधार कार्ड
मूल निवास प्रमाण-पत्र
आय घोषणा पत्र
फीस की रसीद
जाति प्रमाण-पत्र ।
अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका (वर्ष 2019-20 में न्यूनतम 60% प्राप्तांक वाले विद्यार्थी ही आवेदन करने के पात्र हैं)
नोट - विद्यार्थी की जाति एवं अन्य विवरण की सूचना जन आधार पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति पोर्टल पर ली जाती है ।
आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?
शाला दर्पण पोर्टल से
emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें
योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )
इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफंडेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।
Official URL
जानकारी के लिये देखें :- https://sjms.rajasthan.gov.in
