यह योजना BPL परिवारों के लिए है ,
योजना के तहत बीमा का लाभ देय
-स्रोत: सरकारी योजनाएं
परिचय-
(खास जानकारी और लक्ष्य) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के स्थान पर केन्द्र सरकार के मापदण्डों के अनुरूप चयनित बी.पी.एल. परिवारों तथा आस्था कार्डधारी परिवारों को बीमा लाभ दिए जाने हेतु पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) संचालित की जा रही है।
पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )
चयनित बी.पी.एल. परिवार
आस्था कार्डधारी परिवार
18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोग
संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )
आधार कार्ड
BPL कार्ड
आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?
सरकार द्वारा चयन
emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम
योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )
हितलाभ किसी भी बीमित क. दुर्घटनावश मृत्यु होने अ. सामान्य मृत्यु होने की | दशा में 30000 /- रू. ख. दोनों आंखों की कुल ब. दुर्घटना में
मृत्यु तथा अपूर्णनीय क्षति या होने पर 75000 /- रू. दोनों हाथों अथवा दोनों या स्थायी पूर्ण | पैरों का काम करने में शारीरिक अपंगता होने | अक्षम होना या एक आंख की नजर खो जाना और 2 आंखे या 2 | एक हाथ अथवा एक पैर हाथ / पैर या (LIMB) एक का काम करने में अक्षम आंख व एक हाथ / पैर | होने पर 02 लाख रू. की क्षति होने पर ग.
एक आंख की नजर 75000 /- रू. की कुल तथा अपूर्णनीय
एक आंख या एक क्षति या एक हाथ अथवा हाथ / पैर की क्षति होने | एक पैर का काम करने में पर 37500/- रू. | अक्षम होना
सारांश
नोट- 18 वर्ष से 50 वर्ष आयु वर्ग के बीमित सदस्यों को उपरोक्त सारणी के “अ” एवं “ब” के अनुसार तथा 51 वर्षों से 59 वर्ष आयु वर्ग के बीमित सदस्यों हेतु "ब" एवं "स” के अनुसार मृत्यु / दुर्घटना बीमा लाभ देय होगा।
Official URL
अधिक जानकारी के लिये देखें :- https://sjms.rajasthan.gov.in
