अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान
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अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान के बारे में व्हाट्सप्प पर आवेदन करें ।
अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान क्या है ?
अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य अस्पृश्यता निवारण के एक प्रयास के रूप में सवर्ण हिन्दू तथा अनुसूचित जाति के बीच अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु इस प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों द्वारा सवर्ण हिन्दू जातियों के युवती/युवक से विवाह करने पर दम्पति को अन्तर्जातीय विवाह योजनान्तर्गत प्रति युगल 5.00 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है।
लाभार्थी /पात्रता
· सवर्ण वर्ग का वर व अनुसुचित वर्ग की वधू
· या सवर्ण वर्ग की वधू व अनुसुचित वर्ग का वर
पालनहार योजना के लिए आवश्यक/ संलग्न दस्तावेज
· विवाह प्रमाण पत्र
· विवाह योग्य आयु होने का प्रमाण पत्र
· राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र
· आय प्रमाण पत्र
· जन आधार कार्ड
आवेदन कहाँ करें/ कैसे करें
ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से आवेदन करेंया Digital Pradhan E-mitra & CSC के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें
अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के लाभ / सुविधाएं/ आवेदन क्यों करें
विवाह करने पर दम्पति को अन्तर्जातीय विवाह योजना के अन्तर्गत प्रति युगल 5.00 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है।
सारांश
FAQ
Official URL - http://sje.rajasthan.gov.inImportant PDF

