उद्यम | ई-मित्र | CSC | लाईब्रेरी | टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएँ व दस्तावेज

Published सितंबर 21, 2022 by

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान

 

 नमस्ते दोस्तों, "उद्यमी मित्र" आपका हार्दिक स्वागत करता है| यहाँ हम आपको उद्यमों, केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं, टेक्नोलॉजी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आसान भाषा में सटीक जानकारी उपलब्ध कराते है  इस Artical  का उद्देश्य डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान  के बारे में जानकारी उपल्बध कराना  है|

 


अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान  के बारे में व्हाट्सप्प पर आवेदन करें ।

 

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान  क्या है ?                     

 
        अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्‍य अस्पृश्यता निवारण के एक प्रयास के रूप में सवर्ण हिन्दू तथा अनुसूचित जाति के बीच अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु  इस प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों द्वारा सवर्ण हिन्दू जातियों के युवती/युवक से विवाह करने पर दम्पति को अन्तर्जातीय विवाह योजनान्तर्गत प्रति युगल 5.00 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है।
 
 

 

लाभार्थी /पात्रता

 

    ·        सवर्ण वर्ग का वर व अनुसुचित वर्ग की वधू
 
    ·        या सवर्ण वर्ग की वधू व अनुसुचित वर्ग का वर

 
  

पालनहार योजना के लिए आवश्यक/ संलग्न दस्तावेज

 

    ·       विवाह प्रमाण पत्र
 
    ·        विवाह योग्य आयु होने का प्रमाण पत्र
 
    ·        राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र
 
    ·        आय प्रमाण पत्र
 
    ·        जन आधार कार्ड

 
    
 

आवेदन कहाँ करें/ कैसे करें

 
    ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से आवेदन करें
 
    या Digital Pradhan E-mitra & CSC के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें
 
    
 

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के लाभ / सुविधाएं/ आवेदन क्यों करें

 
  विवाह करने पर दम्पति को अन्तर्जातीय विवाह योजना के अन्तर्गत प्रति युगल 5.00 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है।
    
 

सारांश

 

FAQ

 
 
 
 Official URL - http://sje.rajasthan.gov.in
 
 
 
    Important PDF

 

    email this

Popular Posts