परिचय-
श्रम विभाग की शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की अविवाहिता वयस्क पुत्री को विवाह के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने या व्यवसाय करने के लिए 55,000 रुपये सहायता राशि के लिए दिये जाते है।
शुभ शक्ति योजना क्या है-
राजस्थान के श्रम विभाग के द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए योजना है। इसका उद्देश्य अविवाहिता वयस्क महिला या श्रमिक की अविवाहित वयस्क पुत्री को आत्मनिर्भर बनने में सहायता प्रदान करना है।
पात्रता /लाभार्थी कौन है-
राजस्थान का मूल निवासी
कम से कम 3 माह से मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री
अधिकतम दो पुत्रियों को
18 वर्ष से अधिक व अविवाहिता
कम से कम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो
घर में शौचालय होना आवश्यक है
BOCW workers
कौन आवेदन नहीं कर सकता है-
दो पुत्रियों के बाद अन्य पुत्री
विवाहिता पुत्री
जो अनपढ़ हो
आवश्यक या संलग्न दस्तावेज
जन-आधार कार्ड
आधार कार्ड
बैंक पास बुक
8 वीं की मार्कशीट
शुभ शक्ति योजना के लिए आवेदन कहाँ करें-
नजदीकी ई-मित्र से
E-mitra on WhatsApp की सुविधा से Digital Pradhan Emitra & CSC के माध्यम से
सारांश-
शुभ शक्ति योजना श्रमिकों के कल्याण के लिए चलायी जाने वाली योजना है। निर्माण श्रमिक में कार्यरत अविवाहित महिला या निर्माण श्रमिक की 18 वर्ष से अधिक की पुत्री को शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत 55,000 रुपये दिये जाते है। इसके लिए आप आवेदन E-mitra on WhatsApp की सुविधा से घर बैठे Digital Pradhan E-mitra &CSC के माध्यम से कर सकते है।
