परिचय-
प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में अधिक से अधिक उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। राजस्थान सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा ब्याज पर सब्सीडी दी जाती है।
योजना क्या है-
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 3 दिसम्बर, 2019 को अधिसूचित की गई इस योजना में 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 5%, 5 करोड़ रुपये तक के ऋ पर 6%, 10 करोड़ रुपये ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।
साथ ही, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना में पात्र इकाइयों को 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
पात्रता / लाभार्थी कौन है-
राजस्थान का मूल निवासी
व्यवसायी व्यक्ति
पंजीकृत व्यवसाय संस्था
आवश्यक / संलग्न दस्तावेज
जन-आधार कार्ड
आधार कार्ड
शिक्षा योग्यता मार्कशीट
जाति प्रमाण पत्र
स्व प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट
आवेदन कहाँ करें / कैसे करें
नजदीकी ई-मित्र से
E-mitra on WhatsApp की सुविधा से Digital Pradhan E-mitra & CSC के माध्यम से
लाभ / आवेदन क्यों करें
अधिकतम 10 करोड़ तक का लॉन
ब्याज पर सब्सीडी
25 लाख तक 8% की सब्सीडी
25 लाख से 5 करोड़ तक 6% की सब्सीडी
5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5% सब्सीडी
सारांश
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत किसी व्यक्ति या पंजीकृत संस्था को नया उद्योग स्थापित करने या पुराने उद्योग को विस्तरित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का उद्देश्य ब्याज पर सब्सीडी देकर अधिक से अधिक उद्योगों को स्थापित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आप कही से भी E-mitra on WhatsApp की सुविधा से Digital Pradhan E-mitra & CSC के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
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