यह योजना विधवा महिलाओं लिए है ,
आयु के आधार पर अधिकतम 1500 रुपये प्रतिमाह
-स्रोत: योजनाएं
परिचय-
(खास जानकारी और लक्ष्य) 40वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाओं को उनके जीवन निर्वाह के लिए पेंशन दी जाती है। इसमें उन महिलाओं को लाभ दिया जाता है, जो BPL परिवार से हो।
योजना क्या है?
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत राजस्थान की विधवा महिलाओं को उनकी आयु वर्ग के आधार पर प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, इस योजना के अंतर्गत वार्षिक आय सीमा की शर्त में बीपीएल परिवार/ आस्था कार्डधारी / एचआईवी एड्स पॉजिटिव महिलाओं को छूट है।पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )
बीपीएल परिवार की विधवा महिला
समस्त स्रोतों से प्राप्त आय ₹48000 या इससे कम
संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )
जन आधार कार्ड
आधार कार्ड
आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?
नजदीकी ईमित्र से
emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ईमित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें
योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना का लाभ निम्न आयु वर्ग श्रेणियों में देय-
40 से 55 वर्ष की महिलाओं को ₹500 प्रतिमाह
55 से 60 वर्ष की महिलाओं को ₹750 प्रतिमाह
60 से 75 वर्ष की महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह
75 वर्ष से अधिक की महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह
