यह योजना तलाकशुदा /परित्यक्ता /विधवा महिलाओं लिए है ,
आयु के आधार पर अधिकतम 1500 रुपये प्रतिमाह
-स्रोत: राजस्थान की योजनाएं
परिचय-
(खास जानकारी और लक्ष्य) राजस्थान में 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं को उनके जीवन निर्वाह के लिए पेंशन दी जाती है। इसमें उन महिलाओं को लाभ दिया जाता है, जिसकी समस्त स्रोतों से प्राप्त आय ₹48000 से कम हो।
योजना क्या है?
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत राजस्थान की तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को उनकी आयु वर्ग के आधार पर प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, इस योजना के अंतर्गत वार्षिक आय सीमा की शर्त में बीपीएल परिवार/ आस्था कार्डधारी / एचआईवी एड्स पॉजिटिव महिलाओं को छूट है।
पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )
राजस्थान का मूल निवासी
तलाकशुदा परित्यक्ता या विधवा महिला
समस्त स्रोतों से प्राप्त आय ₹48000 या इससे कम
वर्तमान में राजस्थान में निवास कर रही हो
संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )
जन आधार कार्ड
आधार कार्ड
आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?
नजदीकी ईमित्र से
emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ईमित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें
योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना का लाभ निम्न आयु वर्ग श्रेणियों में देय-
18 से 55 वर्ष की महिलाओं को ₹500 प्रतिमाह
55 से 60 वर्ष की महिलाओं को ₹750 प्रतिमाह
60 से 75 वर्ष की महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह
75 वर्ष से अधिक की महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह
सारांश
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना का उद्देश्य ऐसी तलाकशुदा परित्यक्ता या विधवा महिला के जीवन निर्वाह में सहायता प्रदान करना है , जिनके पास आय का कोई स्थाई स्रोत नहीं है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार अलग-अलग आयु वर्ग की श्रेणियों के आधार पर अधिकतम ₹1500 प्रतिमाह की पेंशन देती है। यदि आपके परिचित में ऐसी कोई महिला है तो जन आधार कार्ड के साथ ईमित्र @ व्हाट्सएप (emitra@whatsapp) की सुविधा से डिजिटल प्रधान ईमित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mita & CSC ) की सहायता से अपने घर से ही आवेदन करा सकते है।
