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Published अक्टूबर 15, 2022 by

राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना (Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana )

लड़कियों के विवाह के लिए योजना ,

 लड़कियों के विवाह पर अधिकतम ₹51000 दिए जाते हैं

-स्रोत:  राजस्थान की योजनाएं

परिचय-

(खास जानकारी और लक्ष्य)राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना का उद्देश्य राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को कन्या के विवाह में आर्थिक रूप से मदद करना है। इससे लड़की की शादी  को आर्थिक बोझ नहीं समझा जाएगा एवं इससे बाल विवाह के उन्मूलन में सहायता मिलेगी।

योजना क्या है?

18 वर्ष या इससे अधिक आयु की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कन्या के विवाह हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में परिवार को लड़की की शिक्षा के आधार पर अधिकतम ₹51000 तक दिए जाते हैं ।

पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )

  1. राजस्थान का मूल निवासी

  2.  कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक

  3.  आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बीपीएल श्रेणी के परिवार

  4.  परिवार की वार्षिक आय ₹50000 या इससे कम हो

  5.  एक परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं के विवाह पर लाभ

संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )

  1. जन आधार कार्ड

  2.  कन्या की आयु का प्रमाण पत्र  दसवीं की मार्कशीट

  3.  मूल निवास प्रमाण पत्र

  4.  बैंक पासबुक

  5.  बीपीएल कार्ड

  6.  आय प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?

  • नजदीकी ईमित्र से

  • emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ईमित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें

योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )

राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि निम्न श्रेणी में दी जाती है-

 ₹31000 श्रेणी:-  राजस्थान सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या का विवाह होने पर  ₹31000 की सहायता दी जाती है।

 ₹41000 श्रेणी:-   राजस्थान सरकार द्वारा 12वीं पास कन्या के विवाह होने पर ₹41000 की सहायता दी जाती है।

₹51000 श्रेणी: -  राजस्थान सरकार द्वारा स्नातक ( ग्रेजुएट ) कन्या के विवाह होने पर ₹51000 की सहायता दी जाती है।

सारांश

 राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना का उद्देश्य लड़की के विवाह में  आर्थिक सहायता  देना व बाल विवाह को कम करना है। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं बीपीएल परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या के विवाह पर सहयोग दिया जाता है। इसमें सहायता राशि लड़की की शिक्षा के आधार पर दी जाती है।  यदि आपके परिवार में या आप इस श्रेणी में आते हैं तो विवाह पंजीयन  या बीपीएल कार्ड के साथ emitra@whatsapp  की सुविधा से डिजिटल प्रधान ईमित्र एवं सीएससी के माध्यम से घर बैठे आवेदन करें। 

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