यह योजना किसानों के लिए है ,
योजना के तहत कुल लागत का अधिकतम 75% तक अनुदान देय-
-स्रोत: सरकारी योजनाएं
परिचय-
(खास जानकारी और लक्ष्य) प्लास्टिक टनल योजना का उद्देश्य फसल को शीत प्रकोप से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्लास्टिक टनल के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए सरकार प्लास्टिक टनल की लागत का 75% किसानों के अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाती है।
योजना क्या है?
किसान बागवानी फसल को शीत प्रकोप से बचाने के लिए अपने खेत पर प्लास्टिक टनल स्थापित करता है, तो लागत का 50% अनुदान दिया जाता है। लघु एवं सीमांत किसानों को लागत का 75% अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है।
पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )
किसान
किसान समूह
संस्था
संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )
भू स्वामित्व प्रमाण पत्र
नक्शा ट्रेस
मिट्टी व पानी की जांच रिपोर्ट
लघु एवं सीमांत, एससी, एसटी कृषक का प्रमाण पत्र
प्लास्टिक टनल निर्माण लागत एम्पेनल फर्म का बिल
आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?
राज किसान पॉर्टल से
emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें
योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )
प्लास्टिक टनल की लागत का 75% या ₹45 प्रति वर्ग मीटर जो भी कम हो दिया जाएगा
एक कृषक अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक अनुदान प्राप्त कर सकता है।
सारांश
फसल में कोहरे के कारण बहुत नुकसान होता है, कई बार तो फसलों के पुरे फूल गिर जाते हैं और पौधे सिकुड़ जाते हैं। फिर उन पर कभी फल नहीं लगते हैं, इस समस्या से बचने के लिए प्लास्टिक टनल बनाई जाती है।
यदि आपके परिचित में या आप एक कृषक है और अपने खेत पर प्लास्टिक टनल बनवाना चाहते हैं, तो आप जमाबंदी के साथ e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC ) से घर बैठे आवेदन करवा सकते हैं।
