परिचय-
राजस्थान में महिलाओं के लिए शिक्षा व चिकित्सा विभाग की नौकरियाँ बहुत सुरक्षित मानी जाती है। राजस्थान सरकार बी एड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली विधवा / परित्यक्ता महिलाओं द्वारा पाठ्यक्रम हेतु देय फिस का पुनर्भरण किया जाता है।
विधवा / परित्यक्ता मुख्यमंत्री बी एड संबल योजना क्या है-
राजस्थान राज्य में स्थित शिक्षण संस्थाओं में बी एड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली विधवा या परित्यक्ता महिला द्वारा इस पाठ्यक्रम हेतु देय फिस का पुनर्भरण करके इन्हें संबल प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री बी एड संबल योजना की पात्रता / कौन आवेदन कर सकता है-
- राजस्थान का मूल निवासी
- विधवा या परित्यक्ता महिला
- स्नातक उत्तीर्ण कर लिया हो
- बी एड के लिए राजस्थान की किसी संस्था में प्रवेश लिया हो
मुख्यमंत्री बी एड संबल योजना के आवश्यक या संलग्न दस्तावेज-
-जन आधार कार्ड
-आधार कार्ड
-मूल निवास प्रमाण पत्र
-तलाक प्रमाण पत्र
-मृत्यु प्रमाण पत्र (पति का)
-स्नातक की मार्कशीट
-शुल्क रसीद( बी ए़़ड प्रवेश की )
-बैंक पास बुक
मुख्यमंत्री बी एड संबल योजना का आवेदन कहाँ करें-
- नजदीकी ई-मित्र से
- E-mitra on WhatsApp की सुविधा का उपयोग करके Digital Pradhan E-mitra & CSC से
मुख्यमंत्री बी एड संबल योजना के लाभ / आवेदन क्यों करें-
बी एड की फिस का पुनर्भरण होता है
एक मुश्त 17,880 की सहायता राशि प्राप्त होती है।
सारांश
विधवा या परित्यक्ता मुख्यमंत्री बी एड संबल योजना से राजस्थान की विधवा और परित्यक्ता महिलाएं बी एड करके शिक्षक का पेशा अपना रही है, जिससे उन्हें संबल मिल रहा है। इसके लिए वे सभी महिलाएं विधवा और परित्यकता महिलाएं पात्र है, जो राजस्थान की मूल निवासी है तथा जिन्होंने बी एड पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। इसके लिए आप घर बैठे आवश्यक दस्तावेजों के साथ E-mitra on WhatsApp की सुविधा से Digital Pradhan E-mitra & CSC के द्वारा आवेदन कर सकते है। बी एड पाठ्यक्रम हेतु देय फिस का पुनर्भरण (17,880 रुपये) राजस्थान सरकार के द्वारा पा सकते है।
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