यह योजना निर्माण श्रमिकों लिए है ,
योजना के तहत अधिकतम ₹500000 का लाभ देय
-स्रोत: राजस्थान की योजनाएं
परिचय-
(खास जानकारी और लक्ष्य) निर्माण श्रमिक सहायता योजना के तहत श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर तथा सामान्य मृत्यु होने पर सहायता दी जाती है। दुर्घटना में घायल होने पर 6 माह के मध्य तथा मृत्यु होने पर 1 वर्ष के मध्य आवेदन करना आवश्यक है। आवेदन हिताधिकारी द्वारा या उसके आश्रितों द्वारा किया जा सकता है।
निर्माण श्रमिक सहायता योजना क्या है?
निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में मुआवजे के रूप में सहायता देने हेतु यह योजना लागू की गई है।
निर्माण श्रमिक सहायता योजना की पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )
बीओसीडब्ल्यू कार्यकर्ता
उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य
हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का पंजीयन हो चुका हो तथा अंशदान नियमित रूप से जमा करवा रहा हो। (मृत्यु की स्थिति में 3 माह की शिथिलता )
निर्माण श्रमिक सहायता योजना के संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )
जन आधार कार्ड
आधार कार्ड
बैंक पासबुक की प्रति
हिताधिकारी के पंजीयन पत्र की प्रति
विकलांगता या मृत्यु प्रमाण पत्र
निर्माण श्रमिक सहायता योजना का आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?
नजदीकी ई मित्र से
emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें
निर्माण श्रमिक सहायता योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )
निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने की दशा में ₹75000 देय
दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में ₹500000 की सहायता देय
दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर ₹300000 देय
दुर्घटना में स्थायी आंशिक अपंगता होने पर ₹100000 देय
दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर ₹20000 देय
दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर ₹5000 देय
नोट:- मुख्यमंत्री सहायता कोष के साथ-साथ इस योजना का लाभ देय होगा ।
सारांश
निर्माण श्रमिकों का जीवन काम करते समय जोखिम में रहता है, अतः श्रमिक तथा उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए इस योजना का संचालन किया गया है। इस योजना के तहत हिताधिकारी की सामान्य मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु, दुर्घटना में स्थाई अपंगता अथवा दुर्घटना में घायल होने पर सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है।
यदि आपके परिचित में या आप निर्माण श्रमिक है, तो निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन कराने या निर्माण श्रमिक घायल या मृत्यु होने पर सहायता योजना के आवेदन के लिए अपने आधार कार्ड के साथ e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC ) के माध्यम से अपने घर बैठे आवेदन करें ।
