यह योजना भूतपूर्व सैनिकों की छात्राओं के लिए है ,
योजना के तहत अधिकतम ₹1800 का लाभ देय
-स्रोत: सरकारी योजनाएं
परिचय-
(खास जानकारी और लक्ष्य) यह योजना किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 व 12 में नियमित अध्ययन कर रहे शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों के लिए संचालित हैं।
पात्रता ( लाभार्थी कौन हैं? )
शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों के लिए
कक्षा 1 या 12 की नियमित विद्यार्थी
किसी अन्य सरकारी योजना में लाभ नहीं ले रहा हो।
संलग्न दस्तावेज ( आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज )
जन आधार कार्ड
आधार कार्ड
पिछली कक्षा की मार्कशीट
शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चे होने का प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे ( कहाँ ) करें?
संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल से आवेदन करवायें ।
emitra@whatsapp की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र & CSC के माध्यम से अपने घर से आवेदन करें ।
योजना के लाभ ( आवेदन क्यों करें? )
भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों को ₹180 प्रतिमाह अधिकतम 10 माह के लिए
सारांश
सरकार द्वारा शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से कक्षा 1 से 12 के शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, इस योजना के तहत जो विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षा 1 से 12 में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान (प्राइवेट या सरकारी स्कूल) में अध्ययन कर रहा कर रहा है, तो उसे अधिकतम 10 माह तक ₹180 प्रतिमाह दिए जाते है।
यदि आपके परिचित में या आप शहीद/स्थायी विकलांग सैनिकों के बच्चे है, तो आप संस्था प्रधान से या आवश्यक दस्तावेजों के साथ e-mitra ऑन व्हाट्सएप ( emitra@whatsapp ) की सुविधा से डिजिटल प्रधान ई-मित्र एवं सीएससी ( Digital Pradhan E-mitra & CSC ) के माध्यम से अपने घर बैठे आवेदन करें ।
